रविवार 13 दिसंबर, पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूहों द्वारा संसद पर घातक हमले के 19 साल बाद चिह्नित करेगा। हमले, जांच और परीक्षण सारा विवरण आगे पढ़ें ।
13 दिसंबर, 2001 की सुबह, पांच आतंकवादी सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर संसद भवन परिसर में दाखिल हुए, जिसमें कार की विंडशील्ड पर लाल बत्ती और जाली गृह मंत्रालय का स्टीकर लगा हुआ था। जैसे ही कार बिल्डिंग गेट नंबर 12 की ओर बढ़ी, संसद भवन वॉच और वार्ड स्टाफ के सदस्यों में से एक को इनपर शक हो गया ।
जब कार को पीछे मुड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो उसने तत्कालीन राष्ट्रपति कृष्णकांत के वाहन को टक्कर मार दी, जिसके बाद आतंकवादी नीचे उतरे और गोलियां चलाना शुरू कर दिया । इस समय तक, आपातकाल अलार्म बजा दिए गए थे और सभी भवन द्वार बंद कर दिए गए । 30 मिनट से अधिक समय तक चली फायरिंग में, सभी आठ सुरक्षाकर्मी और एक माली के साथ सभी पांच आतंकवादी मारे गए। कम से कम 15 लोग घायल हो गए।
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कौन जिम्मेदार थे?
तत्कालीन गृह मंत्री, लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में कहा, “अब यह स्पष्ट है कि संसद भवन पर आतंकवादी हमले को पाकिस्तान स्थित और समर्थित आतंकवादी संगठनों, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा संयुक्त रूप से अंजाम दिया गया था। “
उन्होंने कहा, “इन दोनों संगठनों को पाक आईएसआई से समर्थन और संरक्षण प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच से पता चलता है कि आत्मघाती दल का गठन करने वाले सभी पांच आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे। इन सभी को मौके पर ही मार दिया गया था और उनके भारतीय सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ”
गिरफ्तार लोगों का क्या हुआ?
पुलिस ने 13 दिसंबर को आतंकवादियों द्वारा एक सशस्त्र हमले की FIR दर्ज की। कुछ दिनों के भीतर, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कार के इस्तेमाल और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुराग की मदद से ट्रैक किया गया था।इनमे थे: मोहम्मद अफजल गुरु, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के पूर्व आतंकवादी, जिन्होंने 1994 में आत्मसमर्पण कर दिया था, उनके चचेरे भाई शौकत हुसैन गुरु, शौकत की पत्नी अफसान गुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय में अरबी के प्रोफेसर एस आर गिलानी थे।
29 दिसंबर को, अफजल गुरु को पुलिस रिमांड में रखा गया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने अफसाना को बरी कर दिया था , गिलानी, शौकत और अफजल को मौत की सजा सुनाई थी। अफजल गुरु की फांसी 11 साल बाद हुई।
2003 में गिलानी को बरी कर दिया गया था। 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने अफजल की मौत की सजा को बरकरार रखा, लेकिन शौकत की सजा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 26 सितंबर, 2006 को अदालत ने आदेश दिया कि अफजल गुरु को फांसी दी जाए।
उसी वर्ष अक्टूबर में, अफ़ज़ल गुरु की पत्नी तबस्सुम गुरु ने एक दया याचिका दायर की जिसे अगले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 3 फरवरी को, उनकी दया याचिका को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दी थी और अफजल गुरु 9 फरवरी, 2013 को 9 फरवरी, 2013 दे दी गई ।
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